योजना का उद्देश्य:
बिहार राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत योग्य वरिष्ठ नागरिकों को ₹1,100 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
🔍 मुख्य विशेषताएं:
- योजना का नाम: मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY)
- राज्य: बिहार
- लाभ: ₹1,100 प्रति माह पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में
- शुरूआत: बिहार सरकार द्वारा
- भुगतान: DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से
✅ पात्रता (Eligibility):
- बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- किसी अन्य सरकारी पेंशन या स्कीम का लाभ ना ले रहे हों।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हों।
📄 आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या वोटर कार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण (Passbook)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
🖥️ ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://sspmis.bihar.gov.in
- “पेंशन आवेदन” पर क्लिक करें।
- नया रजिस्ट्रेशन करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
- आवेदन की स्थिति आप वेबसाइट पर ट्रैक भी कर सकते हैं।
📞 हेल्पलाइन नंबर:
- सामाजिक कल्याण विभाग, बिहार
- हेल्पलाइन: 1800-345-6262
- वेबसाइट: https://sspmis.bihar.gov.in
🔚 निष्कर्ष:
बिहार के वृद्धजनों के लिए यह योजना एक वरदान साबित हो रही है। हर जरूरतमंद बुजुर्ग को इस योजना का लाभ अवश्य लेना चाहिए। अगर आपके परिवार या गांव में कोई 60 वर्ष से ऊपर का नागरिक है, तो उसे यह जानकारी जरूर दें।
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